बड़ौत। शामली रेलवे स्टेशन के नजदीक वर्ष 2021 में उदयपुर सिटी ट्रेन मेें गोंडा जनपद के रहने वाले व्यापारी से लूट करने वाले दो बदमाशों को न्यायालय एडीजे एफटीसी-प्रथम न्यायधीश ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5000-5000 हजार का अर्थदण्ड़ लगाया है। अर्थदण्ड़ न जमा कराने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है।
जीआरपी इंस्पेक्टर शैनेन्द्र सिंह ने बताया कि शामली रेलवे स्टेशन के पास उदयपुर सिटी में सफर कर रहे गोंडा निवासी व्यापारी मोहनलाल वर्मा पुत्र जवालाप्रसाद से 11 जून 2021 काे चार बदमाशों ने 10 हजार की नगदी, मोबाइल, पर्स, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड अदि लूट लिए थे। पीड़ित की तहरीर पर जीआरपी ने मामला दर्ज करते हुए चार में से दो आरोपियों में हसीन अली उर्फ सीनू पुत्र गरीबशाह निवासी खेवडा जनपद सोनीपत व आशीष उर्फ आशु पुत्र नरेश निवासी अकबरपुर जनपद सोनीपत को घटना के एक सप्ताह बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में जांच अधिकारी दीपक शर्मा ने न्यायालय में प्रबल पैरवी कर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। आरोपियों को न्यायालय एडीजे एफटीसी-प्रथम न्यायधीश पवन राय द्वारा सजा सुनाई गई है।