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आसाराम को HC से बड़ी राहत, 7 दिन की पैरोल मंजूर

बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सात दिन की पैरोल दी है। 85 वर्षीय बाबा पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे।

बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सात दिन की पैरोल दी है। 85 वर्षीय बाबा पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। आसाराम बापू को जोधपुर की POCSO अदालत ने अपने आश्रम में एक किशोरी से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वह जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। पिछले साल, गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट ने बाबा को 2013 में अपने सूरत आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ कई मौकों पर बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया था।

मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें चिकित्सा आधार पर सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्मगुरु चिकित्सा उपचार के लिए अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इससे पहले दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को 21 दिन की ‘फर्लो’ पर हरियाणा के रोहतक स्थित सुनरिया जेल से बाहर आया। ‘फर्लो’ की अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा स्थित डेरा आश्रम में रहेगा। राम रहीम की ‘फर्लो’ पर रिहाई के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका का पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने के कुछ दिन बाद उसे जेल से अस्थाई रूप से रिहा किया गया। उच्च न्यायालय ने नौ अगस्त को कहा था कि डेरा प्रमुख की अस्थायी रिहाई के अनुरोध वाली याचिका पर सक्षम प्राधिकारियों को बिना किसी ‘‘पक्षपात’’ के विचार करना चाहिए।

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