राज्य
Trending

आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर, ईडी के सामने पेश हो जाओ : हाई कोर्ट

शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है. जांच एजेंसी केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए. केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है. केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई. हालांकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप ईडी के सामने पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील दिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए. इसपर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए. सभी पर हमने जवाब दाखिल किया. हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं. अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ED को समन जारी करने की मांग की.सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं. उन्होंने एजेंसी से पूछा कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप पेश होंगे, तभी आपको पता चलेगा. अदालत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है. वे आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, वे कारण बताएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तार करते हैं. हमने कई मामले देखे हैं.

हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट की प्रारम्भिक सुनवाई से स्पष्ट है कि ईडी के सभी समन वैध थे. समन केजरीवाल को व्यक्तिगत थे. उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है. केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना चाहिए. वह सच्चे हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने ईडी कानून की कई धाराओं को चुनौती दी. 9 समन को चुनौती दी गई. ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने ईडी ने जवाब मांगा है.बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. ये ईडी का 9वां समन है. जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है.मुख्यमंत्री ने बार-बार इन समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से इनकार किया है. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने धनशोधन के आरोप की जांच शुरू की.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
× How can I help you?