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अब फ्री में नहीं खड़ी होगी आपकी कार! योगी सरकार का फैसला, 17 शहरों में लागू हुआ नया नियम… जेब पर पड़ेगा सीधा असर

उत्तर प्रदेश में अब अगर आप अपनी कार घर के बाहर सड़क किनारे पार्क करते हैं, तो इसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार ने 17 प्रमुख शहरों में यह नया नियम लागू किया है। इसके तहत जो लोग रात में या लंबे समय तक अपने वाहन सड़क के किनारे खड़े करते हैं, उनसे पार्किंग फीस ली जाएगी।

क्या है नया नियम?
मिली जानकारी के मुताबिक, योगी सरकार की कैबिनेट ने ‘यूपी नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली-2025’ को मंजूरी दी है। नगर विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नियम के तहत, घरों के बाहर वाहन पार्क करने पर शुल्क लगेगा और हर नगर निगम को इसकी व्यवस्था करनी होगी।

किन शहरों में लागू होगा यह नियम?
इस व्यवस्था की शुरुआत उत्तर प्रदेश के इन 17 शहरों में होगी:
लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर। बताया जा रहा है कि इन नगर निगमों में एक 12 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त होंगे। समिति 90 दिनों में संभावित पार्किंग स्थलों की सूची तैयार करेगी। साथ ही पार्किंग विकास के लिए PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे।

कितना देना होगा शुल्क?
कम आबादी (10 लाख से कम) वाले शहरों के लिए शुल्क कुछ इस प्रकार तय किए गए हैं:

समय अवधि    दो पहिया वाहन      चार पहिया वाहन
1 घंटा                    ₹5                         ₹10
2 घंटे                     ₹10                         ₹20
24 घंटे                      ₹40                 ₹80
मासिक पास            ₹600               ₹1200

यह शुल्क निर्धारित स्थानों पर लागू होगा और हरियाली या पार्कों के पास ठेका नहीं दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।

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