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अपर जिला जज ने पोक्सो एक्ट के दोषी को सुनाई पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा

सहारनपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास व ग्यारह हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। बता दें कि गत पांच जुलाई 2017 को वादी की बेटी का अभियुक्त अहमद पुत्र शमशाद निवासी मीरगढ थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा बदनियती से हाथ पकडकर ले जाना तथा शौर मचाने पर हाथ छोड़कर मौके से भाग जाने की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 311/2017 धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 52/2017 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर डाॅ. विपिन ताडा के निर्देशन में आॅपरेशन कन्वीकशन में चिन्हित माॅनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा आज अभियुक्त अहमद पुत्र शमशाद को मुकदमा अपराध संख्या 311/2017 धारा 354, 323 भादवि व 9एम0/10 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास व ग्यारह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त को सजा दिलवाने में शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) मेघराज सैनी-8433049864, विवेचक उ0नि0 शैलेन्द्र सिह एवं पैरोकार का0 सलमान थाना बेहट का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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