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अन्य पिछड़ा वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्ति शादी अनुदान योजनान्तर्गत करें आनलाईन आवेदन-मुख्य विकास अधिकारी

मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को रू0 20,000.00 (अंकन रु0 बीस हजार मात्र) का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

मेरठ। मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को रू0 20,000.00 (अंकन रु0 बीस हजार मात्र) का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शादी अनुदान हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात् तक (उस ही वित्तीय वर्ष में) www.shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद मेरठ के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वर्तमान में कुल 139 लाभार्थियों का बजट प्राप्त है।

शादी अनुदान आवेदन हेतु अर्हता निम्न प्रकार हैः-आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए, पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है, शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,00,000/- (अंकन रु0 एक लाख मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, एक आवेदक अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है, पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवाह के प्रमाणपत्र की छायाप्रति, वर व कन्या की आयु से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक व कन्या का फोटो होने पर शादी अनुदान हेतु आनलाईन आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन, कचहरी परिसर, मेरठ में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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