मुजफ्फरनगर
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शराब पीने से इंकार करने पर किशोरी को दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया

शराब पीने से इंकार करने पर किशोरी को दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रु़पये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि दो वर्ष पूर्व एक किशोरी से दुष्कर्म किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाना फुगाना में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 8 अगस्त 2021 को उसकी पुत्री किसी कार्य से बाहर गई थी। काफी इंतजार के बाद घर नहीं लौटी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री करोदा महाजन गांव के जोनी पुत्र चरण सिंह, नौबहार पुत्र भोला और सोनू पुत्र लोकेन्द्र के कब्जे में है। जिसके बाद पीड़िता को पुलिस ने बरामद कर लिया था। बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि उसे 8 अगस्त 2021 की रात को जोनी ने बुलाया था। जोनी उसे अपने साथ ले गया था और शराब पीने के लिए बाध्य किया था। आरोप था कि मना करने पर जोनी ने उसे नौबहार के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

— पाक्सो एक्ट कोर्ट में हुई मुकदमे की सुनवाई
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने दुष्कर्म के आरोपित जोनी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। जोनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। घटना के बाद से ही दोषी जेल में निरुद्ध है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मामले में आरोपित नौबहार और सोनू को दोषमुक्त कर दिया।

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