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वो सो रहे हैं, आने दीजिये हम निपट लेंगे, आवारा कुत्तों पर SC ने सरकारों से फिर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस अनुरोध को खारिज कर दिया कि आवारा कुत्तों के मामले में पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की कि जब अदालत अनुपालन हलफनामे मांगती है, तो आदेशों की अनदेखी की जाती है, इसलिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

मेहता ने पीठ से आभासी उपस्थिति की अनुमति देने का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने इस अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।  सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश दिया 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को उसके समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि 22 अगस्त को अदालत के निर्देशों के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया।

अपने 22 अगस्त के आदेश में न्यायालय ने आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-एनसीआर से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने नगर निकायों को भी अनुपालन हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिसमें पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध डॉग पाउण्ड, पशु चिकित्सकों, डॉग कैचर, और विशेष रूप से सुसज्जित वाहनों और पिंजरों का पूरा विवरण दिया गया हो।

राष्ट्रीय राजधानी में विशेष रूप से बच्चों में आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज फैलने की बढ़ती घटनाओं के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की स्वतः सुनवाई की जा रही है।

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