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लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या की दोषी महिला डॉक्टर, सहयोगी को दो साल की कैद

रांची। झारखंड के कोडरमा जिले की सिविल कोर्ट ने गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के एक मामले में महिला डॉक्टर कुमारी सीमा और उसकी सहयोगी अनीशा खातून को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह घटना 27 मई 2019 को सामने आई थी। डॉ. कुमारी सीमा झुमरीतिलैया में डॉक्टर गली में धन्वंतरी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक चलाती थीं। शिकायत मिली थी कि वह क्लीनिक में भ्रूण का लिंग परीक्षण करती हैं। इसपर प्रशासन की टीम ने क्लीनिक में छापामारी कर डॉक्टर और उनकी सहयोगी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

कोडरमा सिविल कोर्ट की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद दोनों को पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 23/25 के तहत दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 लोगों ने गवाही दी। अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक अंजलीना बारला और बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट जयप्रकाश नारायण ने दलीलें दीं।

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