Rajasthan

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को दी जमानत, रेप केस में काट रहा है उम्रकैद की सजा

रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से उन्हें स्वास्थ्य कारणों के चलते रेगुलर जमानत मिल गई है। यह फैसला जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे 84 साल आसाराम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

आसाराम की ओर से दायर याचिका में उनके खराब स्वास्थ्य का जिक्र किया गया था। वकीलों ने बताया कि उम्रदराज होने के कारण उन्हें कई गंभीर बीमारियां जैसे हृदय रोग, किडनी संबंधी समस्या और अन्य पुरानी बीमारियां घेरे हुए हैं। जेल में रहने से आसाराम का इलाज प्रभावित हो रहा था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मेडिकल रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जमानत की शर्तों का पालन करते हुए आसाराम को नियमित मेडिकल चेकअप कराना होगा और कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित रहना होगा।

स्वास्थ्य आधार पर जमानत

यह पहली बार नहीं है जब आसाराम को स्वास्थ्य आधार पर जमानत मिली हो। अगस्त 2025 में कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को कई बार बढ़ाया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, जिसके बाद आसाराम को जेल लौटना पड़ा। हालांकि, लगातार दायर याचिकाओं और नई मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर अब रेगुलर जमानत मिल गई है।

आसाराम पर लगे आरोपों

आसाराम बापू पर 2013 में गुजरात की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, राजस्थान के एक अन्य मामले में भी यौन शोषण के आरोप साबित हुए थे।

इन मामलों ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था और आसाराम के लाखों अनुयायियों के बीच भी विवाद पैदा हो गया। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हमेशा सख्ती बरती, लेकिन स्वास्थ्य मुद्दे ने राहत दिला दी। आसाराम अब जमानत शर्तों के तहत जेल से बाहर आ सकेंगे, लेकिन उनकी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

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