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मथुरा में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की जेल,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा

मथुरा (यूपी)। मथुरा की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नवंबर 2019 में 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए 32 साल के एक शख्स को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका आधा हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।

बलात्कार पीड़िता के दादा की शिकायत के आधार पर रिफाइनरी पुलिस स्टेशन में 19 नवंबर, 2019 को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत आफआईआर दर्ज की गई थी।

दो नाबालिग बच्चों के पिता उस्मान को एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी अपने घर के पास एक नल से पीने का पानी लाने गई थी। उसी वक्त उस्मान लड़की को जबरदस्ती जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

लड़की के पिता ने कहा, “दो स्थानीय लोग, जो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी चीख-पुकार सुनी और उस्मान को भागते हुए देखा। हम मौके पर पहुंचे और लड़की को अस्पताल ले गए।”

सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने कहा, “पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर फुलप्रूफ आरोप पत्र दायर किया। नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।” दोषी शादीशुदा है और उसके दो नाबालिग बच्चे हैं।

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