Punjab

मजीठिया मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर, कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत

शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। इस तरह अब मजीठिया फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है। इससे पहले 6 जुलाई को विजिलेंस विभाग ने मजीठिया को मोहाली की अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजकर न्यू नाभा जेल भेजा गया था।

\गौरतलब है कि पंजाब विजिलेंस विभाग ने मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके घर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर अपनी आय से 540 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति रखने का आरोप है।

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