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बैंक और कॉर्पोरेट फर्जीवाड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी और अनिल अंबानी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में रिलायंस कम्युनिकेशन की ओर से बैंक और कॉर्पोरेट फर्जीवाड़े की कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन हफ्ते के बाद करने का आदेश दिया।

याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस जांच में बैंक वाले सहयोग नहीं दे रहे हैं। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से मांग की कि वह ईडी और सीबीआई को निर्देश जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी करे। प्रशांत भूषण ने कहा की इस फर्जीवाड़े में सार्वजनिक धन का वारा न्यारा किया गया।

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि 21 सितंबर को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन उस एफआईआर में इस पूरे घोटाले के थोड़े हिस्से का ही जिक्र है। प्रशांत भूषण ने कहा की इस मामले की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बावजूद बैंक अधिकारियों, ऑडिटर इत्यादि जिम्मेदारों के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने भी सुनियोजित घोटाले की बात मानी है।

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