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टी20 वर्ल्ड कप मैच में ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए सट्टा चलाने वाला गिरोह पकड़ा, पांच आरोपी गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा के थाना सेक्टर-113 क्षेत्र में अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सीआरटी/स्वाट-2 टीम और सेक्टर-113 थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सट्टेबाजी से जुड़ा सामान भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, स्थानीय खुफिया जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से टीम ने 6 मार्च को संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस गिरोह को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनय सहगल (35) निवासी गीता कॉलोनी दिल्ली, नवदीप सिंह (30) निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी अबोहर सिटी जिला फाजिल्का पंजाब, राजीव शर्मा (48) निवासी गीता कॉलोनी दिल्ली, सलील सेठ (25) निवासी इम्पिरियल कॉलोनी अमृतसर पंजाब और देव कुमार (24) निवासी झलारी जिला कचनपुर नेपाल के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इस पूरे गिरोह का सरगना विनय सहगल है। आरोपी चोरी-छिपे ऑनलाइन बेटिंग ऐप और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगवाते थे। पुलिस के मुताबिक, हाल ही में चल रहे टी-20 वर्ल्ड कप मैचों के दौरान यह गिरोह सक्रिय था। विशेष रूप से 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच पर आरोपियों ने जूम ऐप और जूम ऑडियो के माध्यम से लोगों से ऑनलाइन संपर्क कर सट्टे की खाई-बाड़ी करवाई। गिरोह के सदस्य फोन कॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को सट्टा लगाने के लिए प्रेरित करते थे और बाद में उनसे पैसे वसूल कर अपने नेटवर्क के जरिए इकट्ठा करते थे। इस अवैध गतिविधि से आरोपी मोटा मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सट्टेबाजी में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इनमें 3 लैपटॉप, 3 टैबलेट, 3 डेस्कटॉप मॉनिटर, 32 मोबाइल फोन, 2 आईसी रिकॉर्डर, 4 स्लिप पैड, 2 नोटपैड, 3 असेंबल लाइन बॉक्स, 1 सीपीयू, 1 प्रिंटर-स्कैनर, 1 वाई-फाई राउटर, 1 वाई-फाई डोंगल, मोबाइल और लैपटॉप चार्जर, डेटा केबल, एक्सटेंशन बोर्ड सहित अन्य सामान शामिल हैं। इसके अलावा, पुलिस ने आरोपियों के पास से 8000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। इस मामले में थाना सेक्टर-113 में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) और 318(4), आईटी एक्ट की धारा 66 तथा सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के माध्यम से अब तक कितनी रकम का लेन-देन हुआ है।

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