धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि सत्येन्द्र जैन को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले जैन और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्ति जब्त की थी।
इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने सत्येन्द्र जैन के दिल्ली स्थित करीब 10 जगह रेड की थी, इनमें आवासीय के साथ ही व्यावसायिक लोकेशंस भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जिन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, उनमें एक नामी स्कूल के प्रमोटर्स भी शामिल हैं। सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका दायर की है जिस पर दिल्ली की कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।