जब्त खाघान्न की होगी नीलामी
हापुड़(रजत शर्मा)। उप जिलाधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया है कि माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत लगभग 50.50 कुंतल गेहूं, लगभग 816 .50 कुंतल चावल 19 कट्टे जूट के खाली और 19 कट्टे खाली प्लास्टिक को राज्य सरकार के पक्ष में जप्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी नीलामी सुनिश्चित करते हुए धनराज कोषागार में जमा की जानी है। कुल बरामद खाद्यान्न की नीलामी कराई जाने हेतु 10 जुलाई 2024 को समय 3:00 बजे अपराह्न निर्धारित किया गया है। अतः इच्छुक व्यक्ति इस खाद्यान्न को जो विपणन निरीक्षक हापुड़ की अभिरक्षा में हैं संबंधित सुविधाकर से संपर्क स्थापित कर, उसे देखकर दिनांक 10 जुलाई 2024 को सिंभावली राजकीय गोदाम पर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। नीलामी को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय उप जिलाधिकारी /सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा। नीलामी संबंधित विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय विपणन निरीक्षक हापुड़ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।