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ईडी ने पीएमएलए मामले में 5.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ‘हेमकुंट फाउंडेशन’ की 5.37 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है, जिसमें कृषि भूमि और भवन शामिल हैं। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि उसने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर हेमकुंट फाउंडेशन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही शुरू की।

दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि हेमकुंट फाउंडेशन ने कोविड-19 की दूसरी लहर के चरम के दौरान कोविड राहत और ऑक्सीजन आपूर्ति के नाम पर व्यक्तियों और कॉर्पोरेट्स से करोड़ों रुपये जुटाए। हालांकि, दिल्ली पुलिस के अनुसार, दान के रूप में प्राप्त धन को गबन कर लिया गया था, और व्यक्तिगत लाभ के लिए गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया था।

ईडी द्वारा पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई जांच से पता चला है कि हेमकुंट फाउंडेशन ने 77.10 करोड़ रुपये का भारी भरकम चंदा एकत्र किया।

बयान में कहा गया, हेमकुंट फाउंडेशन ने इस प्रकार एकत्रित अधिकांश धन को फाउंडेशन की संपत्ति की ओर मोड़ दिया, जैसे कि एफडी (17.32 करोड़ रुपये), गुरुग्राम में जमीन खरीदना (43 करोड़ रुपये) और मध्य प्रदेश में भूमि खरीद और निर्माण गतिविधियों पर खर्च (रुपये) 5.37 करोड़)।

एक अधिकारी ने कहा, ईडी ने पहले 43 करोड़ रुपये की उक्त भूमि को कुर्क किया था और जांच के दौरान 17.32 करोड़ रुपये की सावधि जमा को जब्त कर लिया था।

अधिकारी ने कहा कि अब तक कुल कुर्की मूल्य 65.69 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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