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ईडी ने पनामा पेपर लीक मामले में 2.74 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पनामा पेपर लीक मामले में प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत पश्चिम बंगाल में फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और जमीन के रूप में श्यामा प्रसाद मुरारका और संजय मुरारका की 2.74 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि पनामा लीक में यह खुलासा हुआ था कि श्यामा प्रसाद मुरारका (मृतक के बाद से) और संजय मुरारका ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में शामिल बिलिपैक लिमिटेड में निदेशक और शेयरधारक थे।

श्यामा और संजय एचएसबीसी स्विट्जरलैंड के साथ बनाए गए बिलिपैक लिमिटेड के बैंक खाते में लाभार्थी थे। फेमा के तहत की गई जांच से पता चला कि मुरारका परिवार ने फेमा के उल्लंघन में एचएसबीसी स्विट्जरलैंड के विभिन्न खातों में अपने नाम और बिलिपैक लिमिटेड के नाम पर विदेशी मुद्रा के रूप में संपत्ति रखी थी।

जांच के दौरान, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और जमीन के रूप में कुल 2.74 करोड़ रुपये की संपत्ति फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई।

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