फायरिंग मामले में खान सर को राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

फायरिंग मामले में खान सर को राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना। फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैजल खान (खान सर) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सोमवार को खान सर के वकील अरविंद कुमार महूआर के द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी। इसके साथ ही गिरफ्तार दोनों सुरक्षा गार्ड की जमानत के लिए भी याचिका दायर की गयी थी।

शनिवार को खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की खबर आयी थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उनके वकील अरविंद कुमार महूआर ने बताया था कि शनिवार को कोर्ट 1:30 बजे बंद हो गया, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं कर पाए। इसके बाद सोमवार को खान सर के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

दो जून की रात पटना के चर्चित खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था। खान सर ने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग ज्ञान बिंदु के संचालक पर हमला कराने और फायरिंग करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी की जांच की थी, जिसमें खान सर के गार्ड की पिटाई होते और बैनर पोस्टर फाड़ते लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की थी। सीसीटीवी में कोई भी फायरिंग करते नहीं दिखा था।

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार किया। इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें खान सर के ही गार्ड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में गार्ड ने कबूल किया कि उसने खान सर के कहने पर गोली चलायी। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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